मध्यप्रदेश में हेलमेट व सीट बेल्ट अनिवार्य

हाईकोर्ट के निर्देश पर संपूर्ण मध्यप्रदेश में हेलमेट व सीट बेल्ट की अनिवार्यता 

मध्यप्रदेश के सभी जिलों में पिलियन रायडर (पीछे बैठने वालों के लिए) हेलमेट अनिवार्य होगा सहित दो पहिया वाहन सवार द्वारा हेलमेट धारण करने एवं चार पहिया वाहन सवार चालकों द्वारा सीटबेल्ट धारण करने के संबंध में वाहन चालकों को यातायात नियमों का शत-प्रतिशत पालन कराने के निर्देश दिये गये हैं। 11 जुलाई 2023 को पारित निर्णय के अनुसार उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी निर्देशों के पालन कराये जाने की सख्त हिदायत दी गई है। न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही न करने पर कार्यवाही के बारे में भी सचेत गया है।

प्रदेश के समस्त जिलों में पिलियन रायडर सहित दो पहिया वाहन सवार द्वारा हेलमेट धारण करने एवं चार पहिया वाहन सवार चालक द्वारा अन्य सवारी सहित सीटबेल्ट धारण न करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही गंभीरता से कराने के निर्देशों का पूर्णतः पालन करने एवं वाहन चालक हेलमेट / सीटबेल्ट आवश्यक रूप से धारण करने के निर्देश दिये गये हैं।

जारी निर्देशों के अनुसार समस्त शास. अधिकारी कर्मचारी को भी निर्देश के पालन करने हेतु लिखित निर्देश जारी किये जायें एवं हेलमेट धारण न करने वालों के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही करते हुए कार्यालय में प्रवेश निरूद्ध करने बाबत सख्त हिदायत दी गई है। चालक को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल वितरण करने के लिए भी कहा गया है। समस्त होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मॉल आदि स्थानों पर फलेक्स एवं बेनर के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये हैं। हेलमेट धारण न करने वाले वाहन चालकों का उपरोक्त स्थानों पर प्रवेश वर्जित किये जाने के बारे में सख्त हिदायत दी जा रही है। जिले के डायल 100 एवं शहर में लगे पी.ए. सिस्टम व्हीएमएस सिस्टम के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में लगातार उदघोषणा की जाएगी। जिला आबकारी विभाग द्वारा संचालित लाइसेंसी शराब की दुकानों पर एवं हाट बाजार के पार्किंग स्थलों पर हेलमेट धारण करने के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया है।