संघ की याचिका पर निगम उपायुक्त को नोटिस

श्रमिक दिवस के अवसर पर उच्च न्यायलय द्वारा नवीन दायर प्रकरणों में श्रमिक संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम सागर में प्रतिनियुक्ति पर आये उपायुक्त को नोटिन जारी किये गए।

अधिवक्ता उत्तम माहेश्वरी द्वारा बताया गया की विधि अनुनार, नगर पालिक निगम में शासकीय कर्मचारी ही प्रतिनियुक्ति पर भेजे जा सकते है।

इसके विपरीत मेडमैप के कर्मचारी डॉ सुनील सिंह बघेल को मध्य प्रदेश शासन द्वारा नगर पालिक निगम में उपायुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति में भेजा गया है।

यह जानकारी जब मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ यूनिट सागर की अध्यक्ष श्रीमती वर्षा समद के संज्ञान में आई तो उन्होंने विधिक नोटिस जारी किया।

नोटिस पश्चात भी जब कार्यवाही नहीं हुई. तो श्रमिक संघ ने माननीय उच्च न्यायलय में याचिका दाखिल की । श्रमिक दिवस पर सुनवाई के दौरान श्रमिक संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप नायर एवं अधिवक्ता उत्तम माहेश्वरी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात माननीय न्यायमूर्ति श्री विशाल मिश्रा जी ने सेडमैप एवं डॉ बघेल को हमदस्त नोटिस, जारी करते हुए शासन को निर्देश दिए हैं की वह भी अपना जवाब प्रस्तुत करें। जवाब के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।


विधि विरुद्ध प्रतिनियुक्ति पर माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान लेने से श्रमिक संघ के राजेश सिंह, श्रीमती जया श्रीवास्तव, कुलदीप वाल्मीकि अनुराग दुबे, देव कुमार चौबे, शशांक रावत, अजय रैकवार इत्यादि ने हर्ष व्यक्त किया है।