नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री द्वारा आयुक्त कक्ष में ली गई समस्त विभागीय प्रमुखों, इंजीनियरों और जोन प्रभारियों की बैठक में निर्देश दिए कि अब व्यावसायिक भवनों के भवन अनुज्ञा की अनुमति तभी दी जाएगी जब उसके पास फायर एनओसी होगी, साथ ही साथ जिन व्यावसायिक भवनों में फायर सिस्टम की अनिवार्यता होने के बावजूद फायर सिस्टम नहीं है तो ऐसे भवनों की जांच की जाए, और फायर सिस्टम ना पाए जाने पर संबंधित पर कार्रवाई की जाए.बैठक में आयुक्त ने दिए निर्देश.
◼️बारिश मे जल भराव की स्थिति ना बने इसके पूर्व जल भराव के संभावित स्थानो को चिन्हित कर अभी से तैयारियां प्रारंभ कर दी जाए.
◼️समस्त इंजीनियरों और फील्ड में काम करने वाले अधिकारियों से प्रतिदिन फील्ड में जाकर चल रहे कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण हो.
◼️टाटा और सीवर द्वारा शहर में जो कार्य किये जा रहे हैं, उनकी समय सीमा कितनी है इसकी सूची लें और अगर समय सीमा में वह कार्य पूरा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए.
◼️शहर में बिना लाइसेंस प्राप्त किए अवैध रूप से मांस/ मछली का विक्रय करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने एवं सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवरों को पकड़ने के कार्य को तेज करने के निर्देश.
◼️शहर और वार्डों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को वर्षा पूर्व दुरुस्त कर दिया जाए साथ ही साथ पार्कों की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने के निर्देश.
◼️बकाया निगम करों की प्रभावी वसूली करने के लिए संबंधित अधिकारियों का दल बनाकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश.