वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष हैं शासन द्वारा नगर निगम क्षेत्र के करदाताओं को अपनी बकाया संपत्तिकर, जलकर, दुकानों का किराया, कचड़ा गाड़ी उपभोक्ता प्रभार शुल्क आदि करों को आनलाइन जमा करने में अधिभार में छूट दी जा रही है।
उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024 -25 के समाप्त होने के लिए अब कुछ ही दिन शेष हैं । 31 मार्च के बाद कचरा गाड़ी उपभोक्ता प्रभार शुल्क का बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को पेनाल्टी भी लग जाएगी तथा 31 मार्च तक संपत्तिकर की राशि जमा न करने पर शासन नियमानुसार संपत्ति कर की राशि दोगुनी हो जाएगी, इसमें शासन द्वारा किसी भी प्रकार से छूट नहीं दी जाएगी ।
संपत्ति कर, जलकर, दुकान किराया एवं अन्य करों के ऑनलाइन भुगतान के लिए एमपी ई-नगर पालिका ऑनलाइन पोर्टल की इस लिंक का उपयोग करें और घर बैठे अपने करों का भुगतान आसानी से करें:-
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करों की राशि जमा करने की अपील
निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने नगर निगम के बकाया करदाताओं से अपील की है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं, 31 मार्च तक संपत्तिकर,कचरा गाड़ी उपभोक्ता प्रभार शुल्क, जलकर, दुकानों का किराया सहित अन्य कर आवश्यक रूप से आनलाइन जमा कर शासन के आदेशानुसार अधिभार में छूट प्राप्त करें तथा होने वाली असुविधा से बचें।

