सागर : निगम की योजना शाखा में जमा करें आवेदन.

शासन के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह/निकाह योजनान्तर्गत 15 जुलाई को नगर निगम द्वारा बालाजी मंदिर परिसर अंबेडकर वार्ड में आयोजन किया जा रहा है.

      महापौर श्रीमती संगीता सुशील तिवारी ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुरूप नगर निगम क्षेत्र के अधिक से अधिक वर-वधुु के जोड़ों को लाभान्वित किया जाना है. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शामिल होने वाले इच्छुक वर-वधु आवेदन पत्रों को जमा एवं पंजीयन नगर निगम की योजना शाखा कक्ष क्रमांक 8 में 6 जुलाई तक करा सकते हैं. आवेदन जमा करने के लिये केवल दो दिन शेष हैं इसलिये नगर निगम क्षेत्र के विवाह योग्य वर-वधु अपने आवेदन निर्धारित तिथि के पूर्व जमा कर दें जिससे उन्हें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ मिल सकें.

कन्यादान योजना में शामिल होने की शर्तें

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शामिल होने हेतु विवाह योग्य वर-वधु के पात्रता की शर्तें निर्धारित की गई हैं जिसमें म.प्र. का निवासी हो व म.प्र में निवासरत हो, कन्यादान हेतु वर की आयु 21 वर्ष एवं वधु की आयु कम से कम 18 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है, वर-वधु की समग्र परिवार आई डी एवं स्वयं की समग्र आई. डी होना आवश्यक है, वधु का बचत खाता नंबर (बैंक का नाम, शाखा का नाम, आई एफ एस सी कोड) पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति संलग्न होना आवश्यक है, वर वधु की आयु संबंधी प्रमाण पत्र(जन्म प्रमाण पत्र, अंक सूची, मेडीकल बोर्ड का प्रमाण पत्र आदि मान्य होंगे) संलग्न होना आवश्यक है, वर-वधु के पासपोर्ट साईज के रंगीन 2-2 फोटो संलग्न होना आवश्यक है,यदि कन्या (वधू) अन्य निकाय की है, तो आवेदन फार्म संबंधित निकाय के अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है.