सप्तम अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती किरण कोल ने राहतगढ़ में हुए जानलेवा हमले की घटना के आरोपियों को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है ।
प्रकरण में मध्य प्रदेश शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने बताया की थाना राहतगढ़ के ग्राम हसरई अंतर्गत दिनांक 20.09.2022 की यह घटना है ।
जिसमें आरोपी शुभम उपाध्याय,सिद्धान्त उपाध्याय,अनिल उपाध्याय को तीन तीन वर्ष का सश्रम कारावास एव 4-4 हज़ार रुपये जुर्माना जुर्माने का दंडादेश दिया गया ।
इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आरोपियों द्वारा आवेदक के घर में घुसकर राड और हथियारों से हमला किया गया । इस हमले में आवेदकों के सिर गर्दन हाथ पैर में गंभीर चोटें आई थीं, जिनका बी एम सी सागर में उपचार चला तथा राहतगढ़ थाने ने पूरे मामले की विवेचना की ।
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को तीन तीन वर्ष का सश्रम कारावास एव 4-4 हज़ार रुपये जुर्माना जुर्माने का दंडादेश दिया गया है ।

