बारिश को देखते हुए शहर में जल भराव की स्थिति न बने और नाला, नालियों की पर्याप्त सफाई रहे, इसको देखते हुए नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री द्वारा प्रतिदिन शहर के नाले, नालियों के सफाई कार्य का निरीक्षण किया जा रहा है और स्वयं स्थल पर जाकर स्थानीय नागरिकों से सुझाव लेकर जल भराव की स्थिति निर्मित न हो इसकी लगातार पहल की जा रही है.
गुरुवार को प्रातः निगमायुक्त अहमद नगर पहुंचे जहां उन्होंने क्षेत्र की जल निकासी के संबंध में स्वच्छता निरीक्षक और संबंधित जोन प्रभारी से जल निकासी की जानकारी ली और बड़े नाले की पोकलेन मशीन से की जा रही सफाई कार्य का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नाले,नालियों का बहाव अवरुद्ध न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए और बहाव रुकने पर उसकी तुरंत सफाई कराई जाए.
निगमायुक्त ने वैशाली नगर कॉलोनी की जल निकासी की व्यवस्था का भी निरीक्षण करते हुए जल भराव की स्थिति न बने इस संबंध में संबंधित जोन प्रभारी को आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिये.
निरीक्षण के दौरान उन्होंने कृष्णगंज वार्ड पार्षद अनूप उर्मिल के साथ होटल रैन बसेरा के सामने बड़ी नाली की सफाई का अवलोकन करते हुए दोनों ओर की बड़ी नालियों की सफाई कराने के निर्देश दिए , इसके अलावा उन्होंने मित्र मिलन होटल के बाजू से आने वाले नाली की भी सफाई कराने के निर्देश दिए एवं कृष्णगंज वार्ड में चल रहे पुलिया निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए. निगमायुक्त ने वार्ड पार्षद एवं आम नागरिकों के सुझाव अनुसार मंदिर से मुख्य मार्ग की ओर आने वाली नाली की सफाई करने के निर्देश दिए ताकि बरसात में कैंट क्षेत्र की ओर से आने वाला पानी इस नाली के माध्यम से सीधे मुख्य नाले में जा सके.
“मकान बनाते समय ध्यान रखें नागरिक”
वैशाली नगर के निरीक्षण के दौरान उन्होंने नागरिकों को समझाईश दी कि वह मकान या प्लाट खरीदते समय यह ध्यान रखें कि वहां पर्याप्त नाली -रोड-प्रकाश और पेयजल की समुचित व्यवस्था हो, अन्यथा मकान या प्लाट खरीदते समय की गई भूल उनके साथ-साथ पड़ोसियों और प्रशासन को परेशानी का सवब बनती है.
“प्लांट मालिक पर कार्यवाही के निर्देश”
निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने कहा कि ऐसे खाली प्लाट मालिक जिनके प्लाटों में वर्षा ऋतु में जल भराव होता है जिससे मच्छर पनपते हैं, ऐसे प्लाटों में भरने वाले पानी की उचित निकासी व्यवस्था करवा लें ताकि वहां जल जमाव न हो, अन्यथा ऐसा न करने पर संबंधित प्लांट मालिक पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.