कलेक्टर सागर हाजिर हो..

नगर पंचायत शाहपुर जिला सागर के स्थानीय निवासी एडवोकेट राजेंद्र सिंह लोधी द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में जनहित याचिका दाखिल कर नगर पंचायत सीमा तथा मुख्य मार्गों पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने की मांग की गई थी.

उक्त याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 5 फरवरी 2025 को डिस्पोज ऑफ कर कलेक्टर सागर को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था, कि याचिका कर्त्ता 15 दिवस के अंदर कलेक्टर सागर को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और कलेक्टर सागर 60 दिवस के अंदर अतिक्रमण हटाकर, हाईकोर्ट में कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करें ।

लेकिन कलेक्टर सागर द्वारा हाई कोर्ट के उक्त आदेश को कोई तर्जी नहीं दी गई और ना ही अतिक्रमण हटाया गया, बल्कि कुछ कृषकों से तहसीलदार ने जुर्माना वसूल जरूर किया, जबकी मुख्य मार्गों पर हुए अतिक्रमण को कलेक्टर सागर द्वारा राजनीतिक दबाव के चलते नहीं हटाया ।

उक्त याचिका की आज कंप्लायंस रिपोर्ट हेतु मुख्य न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत एवं न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ में सूचीबद्ध था, हाई कोर्ट को वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं शिवांशु कोल, रूप सिंह मरावी ने अवगत कराया, कि कलेक्टर सागर द्वारा न्यायालय के आदेश के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, ना ही उन्होंने अतिक्रमण हटाया है और ना ही किसी भी प्रकार की अतिक्रमण हटाने कार्रवाई की है ।


न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पाया कि कलेक्टर सागर द्वारा किसी भी प्रकार की कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल नहीं की गईं है, तब न्यायालय द्वारा शासन पक्ष को फटकार लगाते हुए कलेक्टर सागर को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाकर हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करें तथा आगामी तरीख को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर भी रहे ।