सड़कों पर वाहन से दुर्घटना की चपेट में न आयें पशु

कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने कहा कि सड़कों पर गोवंश के विचरण की रोकथाम व दुर्घटना से बचाव हेतु समुचित व्यवस्था के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

        कलेक्टर संदीप जी आर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में हाईवे (स्टेट एवं नेशनल) / मुख्य सड़कों से लगे हुये ग्रामों को चिन्हित किया जावे। इन ग्रामों से लगी हुई मुख्य सड़कों पर विचरण करने वाले पशुओं को हटाने हेतु आवश्यकतानुसार प्रबंधन करते हुये ड्यूटी का समय निर्धारण कर जबाबदेही सौंपी जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि ये कर्मचारी रिफ्लेक्टिव जैकेट आवश्यक रूप से पहनें।

क्षेत्रांतर्गत स्थित सभी गौशालायें सुचारू रूप से संचालित हों, इस हेतु गौशालाओं का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करते हुये आवश्यक संसाधनों यथा-पानी, बिजली, पशु आहार संबंधी व्यवस्थाओं का प्रबंधन सुनिश्चित किया जावे एवं इन गौशालाओं में क्षमतानुरूप मुख्य सड़कों पर विचरण करने वाले पशुओं को रखा जाये। इन गौशालाओं के संचालन में इच्छुक स्वंयसेवी संस्था/ट्रस्ट आदि का सहयोग प्राप्त किया जावे। साथ ही आवश्यक संसाधनों की पूर्ति हेतु स्थानीय स्तर पर बड़ी फर्म्स से सीएसआर के तहत व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

सभी टोल नाकों के प्रबंधक / कर्मचारियों के साथ बैठक आहूत की जाकर सड़कों पर विचरण करने वाले पशुओं की रोकथाम हेतु इनके पेट्रोलिंग वाहनों का भी उपयोग किया जावे।

चिन्हित ग्रामों के पशुओं में रेडियम स्टीकर / पट्टा लगायें जावें तथा सडकों से लगे हुये ग्रामों में अवश्यकतानुरूप एनएचएआई से समन्वय स्थापित किया जाकर केश बैरियर लगाये जायें। ग्राम पंचायतों द्वारा भी उक्तानुसार कार्यवाही की जावे। गौशालाओं से लगी हुई गौचर भूमि का भौतिक रूप से भ्रमण करते हुये अस्थायी अतिक्रमण आदि तत्काल हटवायें जावें, साथ ही इस भूमि पर चारागाह विकास सुनिश्चित किया जावे। स्थापित गौशालाओं का प्रबंधन एवं भटके हुये पशुओं की देखरेख हेतु म०प्र० पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के साथ-साथ गौवंश की सुरक्षा हेतु समुचित प्रचार-प्रसार यथा डोंडी पिटवाना, ग्राम पचांयत एवं ग्राम सभा की बैठकों में आवारा गौवंश के सड़कों पर विचरण न किये जाने पर चर्चा करते हुये सभी पशु पालकों को उनके पालतू पशु को आवारा न छोड़ने हेतु सख्त हिदायत दी जावे, तदोपरांत भी पशु पालकों द्वारा पशु आवारा छोडे जाने पर उनके विरुद्ध विधिवत् अर्थदंड अधिरोपित किया जावे एवं तत्काल कार्यवाही करते हुये यह सुनिश्चित किया जावे कि, किसी भी हाइवे (स्टेट एवं नेशनल) / मुख्य सड़कों पर पशुओं का विचरण न हो।