कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर ने लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु निगरानी दल का गठन किया जाकर अजय कुमार सिंह भदौरिया, उपयंत्री सिविल लोक स्वा०यां० उपखण्ड राहतगढ़ को रिजर्व दल में मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था. और इनका स्थैतिक निगरानी दल का स्थान राहतगढ़ बेगमगंज मार्ग, डॅयूटी समय 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक के लिये मजिस्ट्रेट के रूप में लगाई गई. लेकिन अपर कलेक्टर भ्रमण के दौरान श्री भदौरिया ड्यूटी स्थल पर अनुपस्थित रहे हैं, जिससे निर्वाचन कार्य बाधित हुआ है, जो कि म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3, 5(4) के अंतर्गत तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत कदाचार की श्रेणी में आता है.
जय कुमार सिंह भदौरिया, उपरोक्तानुसार प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये है. अतः श्री भदौरिया को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों एवं म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. अजय कुमार सिंह भदौरिया, उपयंत्री सिविल लोक स्वा०यां० उपखण्ड राहतगढ़ को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं श्री भदौरिया का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी लो.स.क्षे. 05-सागर वि.स.क्षे. 37-सुरखी निर्धारित किया गया है.