सागर जिले के कलेक्टर दीपक आर्य ने टीएल बैठक में धार्मिक स्थलों से लाऊड स्पीकर उतारे जाने की टाईम लिमिट भी तय कर दी है.
सभी धार्मिक स्थलों से दो दिवस में ध्वनि विस्तारक यंत्र/ लाउड स्पीकर हटाने और नए वर्ष में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में तेज ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं करने के निर्देश कलेक्टर दीपक आर्य ने दिए हैं. कलेक्टर श्री आर्य ने निर्देश दिए कि दो दिवस के अंदर सभी एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार सभी धार्मिक स्थानों और अन्य स्थलों की सूची तैयार करें एवं स्वेच्छा से हटाए गए लाउड स्पीकर के अतिरिक्त शेष स्थानों से दो दिवस में ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें. साथ ही नए वर्ष पर होटल सहित अन्य स्थानों पर जो आयोजन होना हैं उनमें तय सीमा से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग या ध्वनि प्रदूषण अथवा वायु प्रदूषण होता है तो तत्काल कार्रवाई करें और किसी भी कार्यक्रम की यदि अनुमति नहीं है तो भी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा है कि सभी कार्यक्रमों की अनुमति अवश्य ली जावे. श्री दीपक आर्य ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्त मैरिज गार्डन एवम् डीजे संचालन वालों की बैठक आयोजित करें एवम् उन्हें शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों से स्पष्ट रूप से अवगत करायें. उन्होंने कहा कि किसी भी मैरिज गार्डन में डीजे नहीं बजना चाहिए. सभी मैरिज गार्डन निर्धारित ध्वनि के आधार पर ही लाउड स्पीकर का संचालन करें अन्यथा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

