एक समान पंजीयन क्रमांक की दो बसें हुई जप्त
सागर// परिवहन आयुक्त महोदय, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा त्यौहारों का सीजन होने से यात्री बसों में ओव्हरलोड, अधिक किराया वसूली करने वाली यात्री बसों, जलमग्नीय पुल-पुलियों से वाहनों का संचालन करने वाले वाहनों की चैकिंग संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर के निर्देशन में प्रवर्तन अमले द्वारा दिनांक 22.09.2026 को भोपाल रोड एवं शहरी मार्ग पर 32 वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से 01 यात्री बस क्रमांक MP10P0603 को जप्त किया गया। बेगमगंज जिला रायसेन से संभागीय सुरक्षा जांच दल, भोपाल द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा समान पंजीयन क्रमांक MP10P0603 को उनके द्वारा आज ही जप्त किया जाकर बेगमगंज थाने में सुरक्षार्थ रखा गया है। उक्त दोनों यात्री बसें राहतगढ़ से ही संचालित होना पाई गई है। जिस यात्री बस को सागर में जप्त किया वह राहतगढ़ से सागर संचालित थी तथा जिस यात्री बस को बेगमगंज में जप्त किया गया है, उक्त वाहन राहतगढ़ से बेगमगंज संचालित था। इससे यह स्पष्ट है कि एक पंजीयन क्रमांक से दो भिन्न-भिन्न यात्राओं को संचालित किये जाने के संबंध में पृथक से जांच की जा रही है कि उक्त दोनों बसों में से कौन सी यात्री बस सत्य व सही है।
इसी क्रम में 01 स्कूल बस क्रमांक MP15PA0252 बिना परमिट, बिना फिटनेस के स्कूली बच्चों को लेकर संचालित पाई गई एवं 05 आटो रिक्शा वाहन बिना लायसेंस, बिना परमिट, बिना फिटनेस के संचालित पाये जाने पर उक्त सभी वाहनों को जप्त कर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया। पूर्व से जप्त 03 यात्री बस, 01 स्कूल बस से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् 04 वाहनों से रू. 55000/- जुर्माना वसूला गया है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि वे अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैबी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे। चैकिंग के दौरान उक्तानुसार कमियां पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जावेगी।













