मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के निर्देश के तत्काल बाद सभी धार्मिक स्थलों से दो दिवस में ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर हटाने और अन्य कार्यक्रमों में तेज ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं करने के निर्देश कलेक्टर दीपक आर्य ने दिए.
उसके साथ ही उन्होंने मांस मछली विक्रय हेतु आवश्यक रूप से पंजीयन कराने के निर्देश भी दिए.
कलेक्टर श्री आर्य ने निर्देश दिए कि दो दिवस के अंदर सभी एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार सभी धार्मिक स्थानों और अन्य स्थलों की सूची तैयार करें एवं स्वेच्छा से हटाए गए लाउड स्पीकर के अतिरिक्त शेष स्थानों से दो दिवस में ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.
कलेक्टर श्री आर्य ने निर्देशित किया कि शासन के निर्देशानुसार बगैर पंजीयन के मांस मछली विक्रय करने वालों पर कार्रवाई करें. यदि कोई भी व्यक्ति गैर चिन्हित स्थल से मांस मछली विक्रय करता पाया जाता है तो तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें.
कलेक्टर ने कहा कि होटल सहित अन्य स्थानों पर तय सीमा से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग या ध्वनि प्रदूषण अथवा वायु प्रदूषण होता है तो तत्काल कार्रवाई करें और किसी भी कार्यक्रम को यदि अनुमति नहीं है तो भी कार्रवाई करें. उन्होंने कहा है कि सभी कार्यक्रमों की अनुमति अवश्य ली जावे.
कलेक्टर श्री आर्य ने सभी अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि सभी मैरिज गार्डन निर्धारित ध्वनि के आधार पर ही लाउड स्पीकर का संचालन करें अन्यथा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

