कलेक्टर के पास पहुंचा “फीस अत्याचार”

मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 एवं नियम, 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन कर निजी विद्यालयों द्वारा की जा रही मनमानी फीस वृद्धि, प्रवेश शुल्क सहित विभिन्न अवैध शुल्कों की वसूली तथा अधिनियम के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में मध्यप्रदेश पालक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल से मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल में डॉ. धरणेन्द्र जैन – प्रदेश उपाध्यक्ष, म.प्र. पालक महासंघ,दिनेश चिरवरीय – संभागीय अध्यक्ष,रामदास राज – जिला अध्यक्ष,भूपेंद्र राठौर – जिला संगठन सचिव,अनीता राजपूत – जिला उपाध्यक्ष,मोहित कुर्मी – जिला कार्यकारिणी सदस्य सम्मिलित रहे.

प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर महोदया को अवगत कराया कि अधिकांश निजी स्कूलों द्वारा मध्यप्रदेश सरकार के फीस वृद्धि संबंधित अधिनियम के प्रावधानों नियमों का उल्लंघन कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमानी फीस वृद्धि की जा रही है साथ ही एक ही स्कूल में अध्ययनरत बच्चों से पुनः प्रवेश शुल्क के नाम पर राशि वसूली जा रही है, जो पूर्णतः गैर-कानूनी है।


पालक महासंघ की ओर से कलेक्टर महोदया से मांग की गई कि उक्त सभी मामलों की जांच कराई जाए, नियम,कानून के विरुद्ध फीस वृद्धि एवं नियम कानून के विरुद्ध पुनः प्रवेश शुल्क पर रोक लगाई जाए तथा अब तक जिन जिन स्कूलों ने नियम कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर जो अलग अलग मद में शुल्क वसूला है वह शुल्क की राशि अभिभावकों को वापस दिलाई जाए।


(स्कूलों में फीस अत्याचार का मामला)

कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।