DPS की 3 बसें जप्त !

▪️स्कूल बसों के विरूद्ध सघन चैकिंग कार्यवाही

▪️03 स्कूल बसों को जप्तकर फिटनेस निरस्त किये

सागर// स्कूल में अध्ययनरत ऐसे छात्र-छात्रायें जो स्कूली वाहनों से स्कूल आते-जाते है, उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर महोदया, सागर के निर्देश पर पूर्व में दिनांक 03.06.2026 को अपर कलेक्टर, सागर की अध्यक्षता में स्कूल प्रबंधन एवं स्कूल बस संचालकों की बैठक आयोजित की गई थी।

उक्त बैठक में स्कूली वाहनों के सुरक्षित परिवहन हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे। बैठक में सभी स्कूल बस संचालकों एवं स्कूल प्रबंधन को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की चैकलिस्ट एवं अन्य आवश्यक निर्देशों की प्रति प्रदान की गई थी तथा उन्हें निर्देशों के अनुरूप स्कूली वाहनों को तैयार कराने हेतु 05 दिवस का समय दिया गया था। इसके पश्चात् सागर जिले की स्कूलों में परिवहन जांच दल ने स्कूल परिसर में खड़े स्कूली वाहनों की जांच की थी तथा उनमें आवश्यक सुधार कराने हेतु निर्देशित किया था। इसके उपरांत आज दिनांक 15.06.2026 को शहरी क्षेत्र में स्कूल बसों की सघन चैकिंग संबंधी कार्यवाही की गई। कुल 18 स्कूल बसों की जांच की गई जिनमें से दिल्ली पब्लिक स्कूल की 03 स्कूल बस में आपातकालीन द्वार पर सीट लगी पाई गई तथा 02 स्कूल बसों में प्रवेश एवं निर्गम के लिए दो पृथक-पृथक दरवाजे नहीं पाये गये तथा 01 स्कूल बस में निर्गम द्वार था लेकिन उसकों बंद कर सीट लगा दी गई थी। उक्त तीनों बसों को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 56(4) के फिटनेस प्रमाण पत्र को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। फिटनेस निरस्त अवधि तक वाहन के पंजीयन एवं परमिट भी निलंबित रहेगें।

उक्त तीनों बसों को वर्तमान में आरटीओ कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है। उक्त बसों का संचालन पुनः फिटनेस प्रमाण प्राप्त करने हेतु तैयार कराने के उपरांत ही संचालन की अनुमति होगी।

समस्त अभिभावकों से अपील की जाती है कि वह बच्चों को ऐसे स्कूली वाहन में स्कूल न भेजे जो एलपीजी गैस किट से संचालित है, या अनफिट प्रतीत होते है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त स्कूल बस संचालकों को हिदायत दी गयी कि वह स्कूल बसों का संचालन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत् समस्त बिन्दुओं का पालन करें, तथा वाहन में स्पीड गर्वनर, वाहन की कंडीशन, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयानकर भुगतान प्रमाण, फस्टेड बाॅक्स, अग्निशमन यंत्र, चालक का हैबी लायसेंस एवं निर्धारित गणवेश में वाहन का संचालन करे, एवं स्कूली वाहन में बैठक क्षमता अनुसार ही छात्र/छात्राओं को बैठायें। यदि चैकिंग के दौरान उक्त कमियों के वाहन संचालित होते हुए पाये गये तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

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