संभाग आयुक्त अनिल सुचारी के निर्देश पर कलेक्टर दमोह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डिप्टी कलेक्टर एवं तत्कालीन प्रभारी जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग ब्रजेश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि वर्ष 2024-25 में संचालित अनुसूचित जाति छात्रावासों के लिए अधीक्षकों द्वारा भेजे गए मांगपत्रों के आधार पर की गई सामग्री खरीदी में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं।
जाँच में पाया गया कि खरीदी गई सामग्री गुणवत्ता-विहीन थी तथा म.प्र. भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (संशोधित 2022) के नियम 17.4 का पालन नहीं किया गया। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सामग्री की गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट सात दिवस के भीतर ई-मेल/ई-पोर्टल के माध्यम से उपार्जनकर्ता अभिकरण को भेजना अनिवार्य था, जो नहीं किया गया।
इसके अलावा, जैम पोर्टल पर तीनों रोल सहायक ग्रेड-3 को सौंपने और पूरी क्रय प्रक्रिया के उचित पर्यवेक्षण में भारी लापरवाही सामने आई। बिना आवश्यक निरीक्षण और नियमों की अनदेखी करते हुए की गई यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आती है।
श्री सिंह का यह आचरण म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन माना गया। अतः उन्हें म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया है।
















