मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को मध्य प्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम-1958 में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा के दौरान सागर विधायक शैलेंद्र कुमार जैन ने महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाते हुए संशोधन का जोरदार समर्थन किया।
विधायक जैन ने कहा कि अधिनियम की धारा–2, 6, 7, 8 और 41 में प्रस्तावित बदलाव छोटे दुकानदारों, छोटे होटलों, रेस्तरां संचालकों और थिएटर जैसी संस्थाओं को अनावश्यक परेशानियों से राहत देंगे तथा उनके कार्य संचालन को सरल और पारदर्शी बनाएंगे।
लेबर इंस्पेक्टर की मनमानी पर रोक, 20 से कम कर्मचारियों वाली संस्थाओं को मिलेगी राहत
विधायक जैन ने सदन में कहा कि छोटे-छोटे प्रतिष्ठानों में लेबर इंस्पेक्टर अक्सर किसी भी समय प्रवेश कर अनुचित दबाव बनाते थे और कई बार गलत लाभ लेने का प्रयास भी करते थे।
उन्होंने बताया कि संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि 20 या 20 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों में निरीक्षण के लिए लेबर इंस्पेक्टर अब बिना लेबर कमिश्नर अथवा अधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम छोटे व्यापारियों को अनचाहे भय और दबाव से मुक्ति दिलाएगा और लेबर इंस्पेक्शन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएगा।
पंजीयन और संशोधन अब पूर्णतः ऑनलाइन
विधायक जैन ने कहा कि पहले पंजीयन के लिए व्यापारियों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी।
नए संशोधन के तहत—
◾️दुकान व स्थापना अधिनियम के पंजीयन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
◾️यदि कोई संस्थान अपने नाम या ढांचे में बदलाव करना चाहता है, तो संशोधन भी ऑनलाइन किए जा सकेंगे।
◾️जो संस्थाएं बंद हो चुकी हैं या डिफेक्ट हैं, उन्हें 10 दिन के भीतर ऑनलाइन सूचना देनी होगी, जिसके बाद उनका नाम सूची से स्वतः हटा दिया जाएगा।
◾️विधायक ने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया पारदर्शिता और सुविधा दोनों प्रदान करेगी।
◾️फीस संशोधन का प्रावधान—अब बार-बार सदन आने की आवश्यकता नहीं
सागर विधायक ने बताया कि वर्तमान में संशोधनों पर 250 रुपये की फीस लगती है, परन्तु भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे ₹2,500 तक बढ़ाने का अधिकार दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इससे छोटी-छोटी प्रक्रियाओं के लिए बार-बार सदन में प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और समय की बचत होगी।
छोटे व्यापारियों के हित में बड़ा कदम
सागर विधायक जैन ने कहा कि ये सभी संशोधन व्यापारियों को स्वतंत्र वातावरण में काम करने की सुविधा देंगे।
उन्होंने कहा—
“यह संशोधन छोटे दुकानदारों तथा संस्थानों पर अनावश्यक दबाव को खत्म करेगा, उन्हें आसानी से पंजीयन और कार्य संचालन में मदद मिलेगी। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाए।”
















