नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री द्वारा डेयरी विस्थापन परियोजना में आवंटित प्लाटों की जांच उपरांत अपात्र पाए गए 180 प्लाटों के आवंटन को निरस्त करने की कार्रवाई की गई।
डेयरी विस्थापन परियोजना में आवंटित प्लाटों के संबंध में महापौर परिषद की दिनांक 28 जनवरी को हुई बैठक में पारित प्रस्ताव क्रमांक-19 में निर्णय लिया गया कि डेयरी विस्थापन स्थल पर जिन्हें प्लाट आवंटित हुये हैं, परंतु वे डेयरी संचालन हेतु पशु लेकर नहीं गये हैं। ऐसे डेयरी मालिकों को नोटिस देकर उनका आवंटन निरस्त किया जाये, जांच उपरांत 180 डेयरी मालिक ऐसे पाये गये जिनका प्लाट आवंटन सूची में नाम था, परंतु उनके पास पशु नहीं थे और न ही उनके द्वारा डेयरी परिसर में शेड का निर्माण किया गया, जिससे स्पष्ट हैं कि उक्त आवंटित प्लांट निरस्त करने योग्य हैं। महापौर परिषद में पारित निर्णय अनुसार संबंधित डेयरी मालिकों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस तामील कराये गये एवं दिनांक 06 मई को दैनिक समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन किया गया। तत्पश्चात् डेयरी मालिकों द्वारा आज दिनांक तक डेयरी व्यवस्था क्षेत्र में न ही पशु विस्थापित किये गये और न ही शहरी क्षेत्र में उनके पास पशु हैं।
अतः उक्त 180 व्यक्तियों को व्यक्तिगत सूचना एवं आम सूचना तथा महापौर परिषद की बैठक में पारित निर्णय अनुसार साथ ही दिनांक 26 एवं 27 सितंबर को नगर निगम परिषद की बैठक में पारित प्रस्ताव अनुसार डेयरी परियोजना हफसिली में डेयरी मालिकों द्वारा भूखण्ड आवंटित पश्चात् डेयरी मालिकों द्वारा निर्माण एवं पशु लेकर नहीं किये जाने पर भूखण्ड आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव पारित किया गया।
निगमायुक्त द्वारा महापौर परिषद एवं नगर निगम परिषद में पारित प्रस्ताव अनुसार 180 व्यक्तियों की सूची अनुसार कार्यवाही करते हुए सभी आवंटन को निरस्त कर दिया गया।
















