प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कारवाई लगातार जारी

नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री के निर्देशानुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा नियमानुसार अनुज्ञप्ति (लायसेंस) न बनवाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध हो रही कार्रवाई के तहत गुरुवार को सहायक आयुक्त एवं बाजार शाखा प्रभारी आनंद मंगल गुरु के नेतृत्व में नगर निगम की टीम द्वारा शासन आदेशानुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र के सभी व्यापारियों को व्यापार अनुज्ञप्ति (लायसेंस) न बनवाने पर संबंधित प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई के दौरान 

◾️ग्रीन वैली मैरिज गार्डन

◾️आगम पेट्रोल पंप

◾️रिलायंस स्टोर

◾️पारस फैक्चर हॉस्पिटल विशेष डायग्नोस्टिक सेंटर

◾️चैतन्य महाप्रभु हॉस्पिटल

◾️धनवंतरी डायग्नोस्टिक सेंटर

◾️राजस्थान स्वीट्स सहित अन्य दुकानों पर स्पाट पर लायसेंस बनाए जाने की कार्रवाई कर 3 लाख से अधिक राशि जमा कराई गई।

नगर निगम की टीम द्वारा शुक्रवार को लायसेंस न बनवाने वाले शहर के कोचिंग सेंटर, स्कूल एवं अन्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान टीम के सदस्य उपयंत्री संयम चतुर्वेदी, देवकुमार चौबे, संजय सोनी, अनिरुद्ध चाचौंदिया, शशांक रावत उपस्थित थे।

सहायक आयुक्त एवं बाजार प्रभारी आनंद मंगल गुरु ने बताया कि शासन ने स्कूल, कालेज, होटल, ज्वेलर्स, सभी खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले, लाज,किराना, जनरल स्टोर,फल व सब्जी विक्रेता, कूलर, पंखा सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान विक्रेता, ट्रांसपोर्ट,रेडीमेड गारमेंट्स,फैक्ट्री,वाहन शोरूम , अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल स्टोर ,बिल्डर्स,भवन निर्माण सामग्री विक्रेता सहित सभी व्यापारियों को अनुज्ञप्ति (लायसेंस) लेना अनिवार्य किया है । राज्य सरकार द्वारा नगर पालिक निगम क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कोई भी व्यापार करने के विनियमन के लिये नियम बनाये गये हैं जिसमें व्यापार करने वाले सभी व्यक्तियों के लिये अनुज्ञप्ति (लायसेंस) को आवेदन करना अनिवार्य किया गया था, जिसमें स्थानीय परिस्थिति पर निर्भर करते हुये सड़कों की चौड़ाई या स्थान जहॉं व्यापार परिसर स्थित है, के आधार पर उन क्षेत्रों को वर्गीकृत करेगी, जिनमें व्यापार किया जा रहा है।

नगर निगम क्षेत्र में भवन तथा खुले स्थानों पर 7.5 मीटर से कम तथा 7.5 मीटर तक रू. 4/- प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष शुल्क निर्धारित किया गया है। व्यापार परिसर की अवस्थिति पर आधारित न्यूनतम वार्षिक व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क मोहल्ला कालेानी में रू. 4/- प्रति वर्गफुट, छोटे एवं मध्यम आकार के बाजारों में रू. 5/- प्रति वर्गफुट एवं वृहत बाजारों में रू. 6 प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार गुमटी / कच्ची दुकानों के लिये न्यूनतम वार्षिक व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क रू. 250/- प्रतिवर्ष एवं मोटरयान/ मिनी ट्रक/पिकअप वेन/जीप के लिये रू. 400/- प्रति वाहन प्रतिवर्ष एवं आटो रिक्शा/तिपहिया वाहन आदि के लिये रू. 250/- प्रति वाहन प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। सहायक आयुक्त श्री आनंद मंगल गुरु ने बताया कि लायसेंस न बनवाने वाले प्रतिष्ठान को सील कर तालाबंदी की कार्रवाई उपरांत दोगुनी राशि जमा करना होगी जिसके लिए संबंधित प्रतिष्ठान स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए नगर निगम सीमा क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों से आग्रह है कि अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान का अनुज्ञप्ति लायसेंस शीघ्र बनवाकर सहयोग प्रदान करें।